Shikhar Samvad

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जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

रांची: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर चल रहे विवाद के बीच शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने JSSC-CGL और CDPO भर्ती परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।

कोर्ट के इस फैसले से JSSC-CGL और CDPO परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में भी ‘सेम ऑर्डर’ फॉलो होगा। साथ ही राज्य सरकार से पूरे मामले में जवाब मांगा गया है।

मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द करने के सरकारी फैसले पर रोक प्रभावी रहेगी।

JPSC और फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्ति पर भी लगी थी रोक

इससे एक दिन पहले गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के JPSC 11वीं-13वीं सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर भी रोक लगा दी थी। कोर्ट ने अगले आदेश तक नियुक्तियां रद्द करने पर रोक लगाते हुए संबंधित कर्मियों को अपना काम जारी रखने का निर्देश दिया था।

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