Shikhar Samvad

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पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया टेरर फंडिंग केस में नहीं हुई गवाही चौदह सितंबर को अगली तारीख…

रांची: प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (PLFI) से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में शुक्रवार को रांची स्थित एनआईए की विशेष अदालत में गवाही नहीं हो सकी। एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत में गवाह के उपस्थित नहीं होने के कारण सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। अब मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।

यह मामला PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप उर्फ कुलदीप यादव उर्फ बड़कू समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज टेरर फंडिंग केस से जुड़ा है।

2016 में बेड़ो थाने में दर्ज हुआ था मामला

मामले की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में 10 नवंबर 2016 को PLFI से जुड़े एक मामले में केस दर्ज किया गया था। नोटबंदी के दौरान पेट्रोल पंप से जुड़े कर्मियों के पास से 25.38 लाख रुपये के पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट बरामद होने के बाद कार्रवाई की गई थी।

जांच के दौरान यह बात सामने आई कि बरामद रकम कथित तौर पर PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप की थी और इसे लेवी व रंगदारी के जरिए जुटाए जाने का आरोप था।

रांची पुलिस के बाद NIA ने संभाली जांच

इस मामले में रांची पुलिस ने 9 जनवरी 2017 को प्रारंभिक आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने टेरर फंडिंग से जुड़े मामले को अपने हाथ में लिया।

NIA ने 19 जनवरी 2018 को इस मामले में अलग से केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद एजेंसी की ओर से दिनेश गोप समेत कुल 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।

इन आरोपियों के नाम चार्जशीट में

NIA की चार्जशीट में दिनेश गोप के अलावा विनोद कुमार, चंद्रशेखर कुमार, नंद किशोर महतो, मोहन कुमार उर्फ राजेश कुमार, सुमंत कुमार उर्फ पवन कुमार, नंदलाल स्वर्णकार उर्फ नंदलाल सोनी, चंद्रशेखर सिंह, अरुण गोप, जितेंद्र कुमार और गुजरात निवासी नवीन भाई जयंती भाई पटेल को आरोपी बनाया गया है।

मामले में अब गवाहों की गवाही की प्रक्रिया चल रही है। शुक्रवार को गवाह के अदालत में पेश नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर 2026 की तारीख तय की है।

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