Shikhar Samvad

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तिरहुत स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव की प्रक्रिया शुरू वैशाली में आदर्श आचार संहिता लागू

वैशाली: तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2026 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट जारी होने के साथ ही वैशाली जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर निर्वाचन कार्यक्रम एवं तैयारियों की जानकारी दी।

प्रमुख बिंदु

  • 29 सितंबर 2026 को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी।
  • 6 अक्टूबर तक अभ्यर्थी नामांकन दाखिल कर सकेंगे।
  • 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी।
  • 9 अक्टूबर नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित।
  • 23 अक्टूबर 2026 को मतदान होगा।
  • मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा।
  • 27 अक्टूबर को मतगणना कराई जाएगी।
  • निर्वाचन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 से पहले पूरी कर ली जाएगी।
  • वैशाली में अंतिम प्रकाशित निर्वाचक सूची के अनुसार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 32,299 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 2,922 निर्वाचक हैं।
  • सतत अद्यतीकरण के बाद निर्वाचकों की अंतिम संख्या जारी की जाएगी।
  • तिरहुत स्नातक निर्वाचन के लिए वैशाली में कुल 32 मतदान केंद्र प्रस्तावित हैं, जिनमें 20 मूल और 12 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं।
  • पातेपुर और बिदुपुर के एक-एक मतदान केंद्र पर अतिरिक्त सहायक मतदान केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव है।
  • नामांकन आयुक्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर में 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होगा।
  • इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, एफएम रेडियो, सिनेमा हॉल, केबल नेटवर्क एवं सार्वजनिक स्थानों पर प्रसारित होने वाले चुनावी विज्ञापनों के लिए MCMC के माध्यम से मीडिया प्रमाणीकरण एवं मॉनिटरिंग की जाएगी।

निर्वाचन कार्यक्रम एक नजर में

प्रक्रिया तिथि
अधिसूचना जारी – 29 सितंबर 2026
नामांकन की अंतिम तिथि – 6 अक्टूबर 2026
नामांकन पत्रों की जांच – 7 अक्टूबर 2026
नाम वापसी की अंतिम तिथि – 9 अक्टूबर 2026
मतदान – 23 अक्टूबर 2026
मतदान का समय| सुबह 8 बजे–शाम 4 बजे
मतगणना – 27 अक्टूबर 2026
निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण – 31 अक्टूबर 2026 से पूर्व

आदर्श आचार संहिता के पालन की अपील

जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट जारी किए जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करने और प्रशासन को सहयोग देने की अपील की, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया स्वच्छ एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई जा सके।

MCMC करेगी चुनावी विज्ञापनों की निगरानी

निर्वाचन के दौरान टेलीविजन चैनल, केबल नेटवर्क, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक स्थानों पर श्रव्य-दृश्य सामग्री, सोशल मीडिया और एफएम रेडियो सहित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर प्रसारित होने वाले चुनावी विज्ञापनों के मीडिया प्रमाणीकरण एवं मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर MCMC (Media Certification & Monitoring Committee) का गठन किया गया है

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