रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने और दर्ज जानकारी में सुधार के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार झारखंड में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया जाना है।.
वोटर लिस्ट में बदलाव के लिए अलग-अलग फॉर्म
मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 का इस्तेमाल किया जाता है। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए फॉर्म-6A निर्धारित है। वहीं किसी नाम को मतदाता सूची से हटाने या नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 और मतदाता सूची में दर्ज विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जाता है।
फॉर्म-6 से सबसे ज्यादा आवेदन
आपके उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 25 सितंबर तक फॉर्म-6 के कुल 6,14,882 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 25 सितंबर को मिले 7,134 आवेदन भी शामिल हैं।
इसी तरह:
• फॉर्म-6A: 102 आवेदन
• फॉर्म-7: 11,239 आवेदन
• फॉर्म-8: 4,12,046 आवेदन
• 25 सितंबर को एक ही दिन में इन चारों फॉर्म के कुल 12,876 आवेदन प्राप्त हुए।
फॉर्म-8 के जरिए सुधार और बूथ बदलने का आवेदन
फॉर्म-8 का इस्तेमाल मतदाता सूची में दर्ज जानकारी में सुधार के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक ही परिवार के सदस्यों के अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज नामों को उचित स्थिति में लाने के लिए भी इस फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है।
25 सितंबर को फॉर्म-8 के 5,631 आवेदन प्राप्त हुए, जिसके बाद कुल आवेदन संख्या 4.12 लाख से अधिक हो गई।
अंतिम सूची 19 अक्टूबर को होगी प्रकाशित
झारखंड में SIR के तहत पहले दावा-आपत्ति की अवधि 4 सितंबर तक निर्धारित थी। बाद में निर्वाचन आयोग ने इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2026 किया और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 7 अक्टूबर से बढ़ाकर 19 अक्टूबर 2026 कर दी।
आयोग के अनुसार, दावा-आपत्तियों के निस्तारण और जरूरी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संशोधित अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
कौन सा फॉर्म किस काम के लिए?
फॉर्म-6: मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए।
फॉर्म-6A: विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए।
फॉर्म-7: मतदाता सूची से नाम हटाने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए।
फॉर्म-8: मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार तथा संबंधित अन्य संशोधनों के लिए।
निर्वाचन आयोग ने पात्र नागरिकों से अपने नाम और मतदाता विवरण की जांच करने तथा किसी तरह की गलती होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने की अपील की है।