रांची: बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार, 30 सितंबर को सुनवाई होगी। मंगलवार को मामले में आंशिक सुनवाई हुई थी, लेकिन विस्तृत सुनवाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट ने अब दोपहर 2:15 बजे सुनवाई का समय निर्धारित किया है।
आरोप गठन टालने के आदेश को दी चुनौती
हेमंत सोरेन ने ईडी की विशेष अदालत के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें जांच जारी रहने तक उनके खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया टालने की मांग खारिज कर दी गई थी। बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े इस मामले में विशेष अदालत में आरोप गठन की प्रक्रिया होनी है।
पीएमएलए की धारा 44 को भी चुनौती
याचिका में पीएमएलए एक्ट की धारा 44(1)(डी) के प्रावधानों के तहत ट्रायल कराने का अनुरोध किया गया है। साथ ही धारा 44 के क्लॉज-1 के सब-क्लॉज (डी) की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है। याचिका में विशेष पीएमएलए अदालत की उस कार्रवाई पर भी सवाल उठाया गया है, जिसमें जांच पूरी होने तक आरोप गठन स्थगित करने की मांग स्वीकार नहीं की गई।
एक ही दिन दोनों अदालतों में सुनवाई
इस मामले में 30 सितंबर को विशेष पीएमएलए अदालत में भी सुनवाई प्रस्तावित है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार विशेष अदालत में आरोप गठन के बिंदु पर सुबह 11:15 बजे, जबकि झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर दोपहर 2:15 बजे सुनवाई निर्धारित है।