रांची: राजधानी रांची स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर हुई मारपीट और कथित अपहरण के विवाद में नया मोड़ आ गया है। मामले में अब दूसरे पक्ष की ओर से भी विधानसभा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इससे पहले चतरा विधायक जनार्दन पासवान के बेटे सौरभ कुमार की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी।
अब दूसरे पक्ष की शिकायत में सौरभ कुमार समेत उनके कुछ साथियों पर छात्र के साथ मारपीट, गाली-गलौज, गला दबाने, रुपये और सोने का लॉकेट छीनने तथा धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
छात्र के साथ मारपीट का आरोप
दर्ज FIR के अनुसार, शिकायतकर्ता प्रियंका सिंह का बेटा लकी राज एमिटी यूनिवर्सिटी में BBA सेकेंड ईयर का छात्र है। शिकायत में बताया गया है कि 7 सितंबर को दोपहर करीब 2 बजे क्लास खत्म होने के बाद जब लकी राज यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट से बाहर निकल रहा था, तभी वहां सौरभ कुमार, वासु दुबे, हर्षवर्धन तिवारी, प्रतीक सिंह और कुछ अन्य युवक मौजूद थे।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि लकी राज को रोककर उसके साथ गाली-गलौज की गई। विरोध करने पर कथित तौर पर सौरभ कुमार ने उसका कॉलर पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी।
सोने का लॉकेट और 4,500 रुपये छीनने का आरोप
FIR में आरोप लगाया गया है कि मारपीट के दौरान छात्र के गले से सोने का लॉकेट और 4,500 रुपये कथित तौर पर छीन लिए गए। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि छात्र को जान से मारने की धमकी दी गई और उसके खिलाफ SC/ST एक्ट में फंसाने की बात कही गई। हालांकि, ये सभी बातें शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही है।
गला दबाने और बेल्ट से मारने का भी आरोप
शिकायत के मुताबिक, सौरभ कुमार पर छात्र का गला दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। वहीं, अन्य आरोपियों पर लात-घूंसे और बेल्ट से मारपीट करने का आरोप है। FIR में यह भी कहा गया है कि विवाद बढ़ने के बाद वहां मौजूद अन्य छात्र मौके पर पहुंचे और उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी दौरान पिस्टल लाकर गोली मारने की धमकी देने की बात भी कही गई। हालांकि, इस आरोप की भी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।
112 पर फोन करने की कोशिश का दावा
FIR के अनुसार, मौके पर मौजूद कुछ छात्रों ने पुलिस की मदद के लिए 112 नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कथित तौर पर कॉल नहीं लग सकी।
इसके बाद वहां मौजूद भीड़ बढ़ने लगी और सौरभ कुमार को छोड़कर उनके अन्य साथी मौके से चले गए। शिकायत के मुताबिक, बाद में सौरभ को वाहन में बैठाकर विधानसभा थाना ले जाने का फैसला किया गया।
अपहरण की सूचना देने का भी आरोप
दूसरे पक्ष की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि थाने ले जाने के दौरान सौरभ कुमार ने किसी व्यक्ति को फोन कर अपने अपहरण की सूचना देने की कोशिश की और मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड पर कर दिया।
हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे सामने आए हैं। ऐसे में घटना की वास्तविक स्थिति पुलिस की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही स्पष्ट होगी।
पहले से परेशान करने का भी लगाया आरोप
लकी राज की मां ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनका बेटा जब से एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा, तब से सौरभ कुमार और उनके कुछ साथी उसे कॉलेज के अंदर और बाहर परेशान करते थे।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, लकी राज ने घर आकर पहले भी इन घटनाओं की जानकारी दी थी और इसी वजह से उसने कॉलेज जाना छोड़ने की बात भी कही थी।
किन धाराओं में दर्ज हुई FIR?
पुलिस के मुताबिक, दूसरे पक्ष की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 115(2), 304(2), 351(2), 351(3), 352 और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अब इस मामले में दोनों पक्षों की शिकायत सामने आने के बाद पुलिस के सामने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की चुनौती है। पुलिस CCTV फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर सकती है।