पटना : खान सर कोचिंग फायरिंग और बवाल मामले में ग्यान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने सोमवार को उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें बेल प्रदान कर दी। इस फैसले के बाद रोशन आनंद के समर्थकों में खुशी का माहौल है।

गौरतलब है कि 2 जून को पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हिंसक झड़प और हंगामे का मामला सामने आया था। इस दौरान पथराव, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना ने पूरे राज्य में सुर्खियां बटोरी थीं। मामले में पुलिस ने कई लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें ग्यान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद का नाम भी शामिल था। घटना के बाद पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उनकी ओर से पटना सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें राहत प्रदान की।
वहीं इस पूरे मामले में खान सर उर्फ फैसल खान का नाम भी सामने आया था। फायरिंग मामले में दर्ज प्राथमिकी के बाद उन्होंने अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। इससे पहले अदालत उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे चुकी है और मामले की सुनवाई अभी जारी है।
बताया जा रहा है कि कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक रूप ले बैठा था। मामले की जांच अभी भी जारी है और पुलिस पूरे घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। ऐसे में कोर्ट से मिली जमानत के बावजूद रोशन आनंद को जांच प्रक्रिया में सहयोग करना होगा। यह मामला बिहार के कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और उससे उपजे तनाव को लेकर भी चर्चा का विषय बना हुआ है।