Shikhar Samvad

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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला एसआईआर पूरा होने वाले राज्यों में फाॅर्म छह के साथ अतिरिक्त घोषणा पत्र नहीं होगा जरूरी…

नई दिल्ली: Special Intensive Revision (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने Form-6 से जुड़े अतिरिक्त घोषणा पत्र को लेकर बड़ा फैसला लिया है। SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुके राज्यों में अब नए मतदाताओं को Form-6 के साथ अलग से SIR घोषणा पत्र देने की जरूरत नहीं होगी।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि वैधानिक Form-6 के मूल प्रारूप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। SIR के दौरान Form-6 के साथ एक अतिरिक्त घोषणा की व्यवस्था की गई थी। इसमें आवेदक को खुद या अपने माता-पिता अथवा दादा-दादी के पिछले Intensive Revision के दौरान तैयार मतदाता सूची से जुड़े विवरण देने होते थे।

आयोग के मुताबिक, जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां ECINET ऐप और पोर्टल के साथ संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल से भी यह अतिरिक्त घोषणा हटा दी गई है। अब ऐसे राज्यों में नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने के लिए केवल Registration of Electors Rules, 1960 के तहत निर्धारित Form-6 भरना होगा।

यह फैसला 26 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी की पूर्ण आयोग बैठक के बाद लिया गया। आयोग ने बैठक के बाद कहा था कि SIR के दौरान अतिरिक्त घोषणा की जरूरत थी, जबकि गैर-SIR अवधि में Registration of Electors Rules, 1960 के अनुसार निर्धारित फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा।

दरअसल, Form-6 से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा को लेकर चुनाव आयोग के भीतर मतभेद की खबरें सामने आई थीं। रिपोर्टों के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इस व्यवस्था को लेकर आपत्ति जताई थी। उनका तर्क था कि नियमों के तहत निर्धारित वैधानिक Form-6 में बदलाव के लिए संबंधित नियमों में संशोधन जरूरी होगा।

हालांकि, चुनाव आयोग ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि Form-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया था और SIR के तहत अलग से घोषणा की व्यवस्था लागू की गई थी। आयोग ने यह भी कहा कि SIR से जुड़े आदेशों को तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मत मंजूरी मिली थी।

यानी SIR पूरा हो चुके राज्यों में नए मतदाताओं के लिए अब Form-6 के साथ अतिरिक्त SIR घोषणा पत्र की जरूरत नहीं होगी।

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