रांची में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, मशीनें जब्त, सेंटर सील
रांची, 24 जून 2026: रांची जिला प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए काटा टोली चौक स्थित एक सेंटर को सील कर दिया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर की गई छापेमारी में बिना वैध पंजीकरण के संचालित हो रहे “सिटी अल्ट्रासाउंड” केंद्र का भंडाफोड़ हुआ।
गुप्त सूचना के आधार पर जिला प्रशासन की टीम ने Galaxy Complex के प्रथम तल पर स्थित सिटी अल्ट्रासाउंड सेंटर में छापेमारी की। जांच के दौरान पाया गया कि केंद्र संचालक डॉ. राजेश कुमार आवश्यक अनुमति और पंजीकरण के बिना अल्ट्रासाउंड सेवाएं संचालित कर रहे थे।
कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने GE कंपनी की अल्ट्रासाउंड मशीन, कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, एएनसी रजिस्टर, बिल बुक सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और उपकरण जब्त कर लिए। इसके बाद पूरे केंद्र को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।
छापेमारी अभियान में प्रशासन द्वारा नामित मजिस्ट्रेट, लोअर बाजार थाना पुलिस, चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मी शामिल थे। अभियान का नेतृत्व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने किया।
सिविल सर्जन सदर रांची ने कहा कि PC & PNDT Act के तहत बिना अनुमति किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन पूरी तरह अवैध है। ऐसे मामलों में जिला प्रशासन की “जीरो टॉलरेंस” नीति लागू है।
भ्रूण हत्या को बढ़ावा देने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि भ्रूण हत्या और लिंग चयन जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ नियमित निगरानी और छापेमारी जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में लिंगानुपात संरक्षण और भ्रूण हत्या रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।